GRP News: अनिल बैजल द्वारा 9 जुलाई को मिली GRP को मंजूरी, जिसके बाद Delhi में लागू हुई Color-Code
बीते रविवार को कोरोनावायरस जैसी महामारी को नजर में रखते हुए दिल्ली की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी जीआरएपी द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक दिल्ली में किसी काम के लिए ढील या प्रतिबंध लागू की जा सकेगी।
दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली की सभी जिलों में जीआरएपी में बताए गए रंग कोडित प्रणाली के अंतर्गत रोज एक अलर्ट भेजेगा जिसके कारण जिलों में किसी तरह की निर्णय लेने में मदद मिलेंगे। दिल्ली की सरकार ने अपने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि जीआरएपी की सिफारिशों को अभी के प्रभाव को देखते हुए लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने GRP को 9 जुलाई 2021 को मंजूरी दी जिसके बाद अब जाकर इसे दिल्ली में लागू किया जा रहा है।
जीआरएपी संचाई नए सकारात्मक मामलों, सकारात्मकता दर और दिल्ली में उपस्थित ऑक्सीजन बिस्तर अधिभोग जैसे 3 तरीके को ध्यान में रखते हुए अपना काम करता है। इन तीनों मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इसके विस्तार विश्लेषण करने के बाद इस योजना में 4 तरह के रंग को डे स्तर की सिफारिश की गई जिसमें पीला, एंबर नारंगी और लाल रंग को रखा गया जो अलग-अलग खतरों को दर्शाती है।
आने वाले दिनों में और अभी के प्रभाव को देखते हुए ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के जरिए ही अलर्ट को निर्देशित करने का आदेश दिया गया है। डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश देते हुए कहा कि जब कोई पैरामीटर इन चारों रंगों के अलर्ट के स्तर पर पहुंचता है तब अलर्ट बोलने का आदेश जारी किया जाए और उसके अनुसार ही प्रतिबंध निर्धारित गतिविधियां चालू की जाएंगी।
मुख्य स्वास्थ्य सचिव जीआरएपी के शुरू होने के बाद प्रतिदिन सुबह शाम अलर्ट के स्तर को बुलेटिन के जरिए जारी करेंगे और इस आदेश में यह भी कहा गया कि अंतर राज्य यात्रा से संबंधित किसी भी प्रतिबंध को लगाने के लिए अलग से एक आदेश जारी किया जाएगा।
आपको जीआरएपी द्वारा 4 रंगों के अलर्ट के बारे में बता दें कि पीला जिसे level-1 अलर्ट के तौर पर रखा गया है उसे तब लागू किया जाता है जब 2 दिनों में सकारात्मकता दर 0.5 प्रतिशत को भी पार कर जाए या फिर प्रतिदिन 1500 मामलों की वृद्धि हो और ऑक्सीजन वाले बेड 500 तक भर जाए।
वही स्तर दो यानी एंबर रंग को अलर्ट के रूप में तब जारी किया जाता है जब ऑक्सीजन वाले बेड का अधिभोग 700 या नए मामलों की संख्या 3500 हो जाती है।
वही स्तर 3 या लेवल 3 ऑरेंज अलर्ट को 9000 नए मामलों को प्रतिदिन मिलने पर लागू किया जाता है। इस ऑरेंज अलर्ट को तब भी लागू किया जा सकता है जब ऑक्सीजन वाले हजार बेड तक पहुंच जाएं।
सबसे खतरनाक स्तर 4 रेड अलर्ट है जो उच्चतम स्तर माना जाता है और इसे आबादी के 5 प्रतिशत सकारात्मकता दर को पार करने पर लागू किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोरोना के मामले 16 हजार से अधिक हो या ऑक्सीजन बिस्तर अधिभोग 3000 पहुंचे तो रेड अलर्ट लागू किया जाएगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने डीसीपी, नागरिक अधिकारियों, जिला अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को जीआरएपी के सही तरह से पालन और जारी करने आदेश दिया है।
यह आदेश जारी करने के बाद इस अलर्ट से जुड़े जानकारी को फैलाने के लिए सभी जिला के मजिस्ट्रेट बाजार संघ, मॉल संघ, कल्याण संघ, बार संघ जैसे कई दूसरे निकायों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि इससे जुड़े प्राधिकरण जैसे डीसीपी, नगरपालिका के जोनल डिप्टी कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में जीआरएपी के पालन को सुनिश्चित कर उसकी कार्यवाही जरूर करें।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 की स्थिति के हित में समय-समय पर की जा रही जीआरएपी या अन्य गतिविधियों के संशोधन करने की भी बात कही है।